सात हजार मानदेय वाले श्रमिकों को दें 18 हजार: कोर्ट


सात हजार मानदेय वाले श्रमिकों को दें 18 हजार
प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को सात हजार रुपये मानदेय पाने वाले विभाग के कैजुअल श्रमिकों को 18 हजार रुपये मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तीन सप्ताह में वित्त विभाग से परामर्श कर उसके अगले दो सप्ताह में बकाया सहित भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। यह भी कहा कि अनुपालन नहीं होता तो प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ऐसा न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट दोनों अधिकारियों को अनुपालन नहीं होने के लिए तलब करेगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।

कोर्ट ने कहा जिन कैजुअल श्रमिकों को सात हजार रुपये मानदेय नहीं दिया जा रहा है, उनके विस्तृत ब्यौरे के साथ जवाब दाखिल करें। कोर्ट के निर्देश पर गोरखपुर के जिला वन अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। जिसमें 27 जुलाई 2023 की बैठक का एजेंडा दाखिल किया गया। बैठक में तय किया गया कि नियमित हुए श्रमिकों को काम दिया जाएगा।
कोर्ट के आदेश पर विचार कर पालन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई और वित्त विभाग से अनुमोदन मांगा गया है। छह अगस्त 2023 के आदेश से प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने विवाद तय करने को पांच सदस्यीय कमेटी गठित की।