अंतर्जनपदीय स्थानांतरण👉 शून्य वैकेंसी जनपद प्रकरण हाई कोर्ट से निस्तारण की ओर अग्रसर , 21 अगस्त को फाइनल बहस के बाद आएगा आदेश


*अंतर्जनपदीय स्थानांतरण* #


**शून्य वैकेंसी जनपद प्रकरण हाई कोर्ट से निस्तारण की ओर अग्रसर , 21 अगस्त को फाइनल बहस के बाद आएगा आदेश* ।

*जस्टिस मंजीव शुक्ला ने निर्धारित किया आदेश का समय एवम् तारीख : विकास विकल*


बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया 2023 -24 में मेरठ ,मुजफ्फरनगर एवम् लखनऊ सहित कई जनपदों में रिक्तियां शून्य दर्शाई गई थी जिससे इन जनपदों में स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षको के हाथ निराशा लगी।

जिसको लेकर विकास विकल एवम् अमित शेखर भारद्वाज द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका 10260 /2022 रचना एवम् अन्य फाइल की गई।
इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जाने-माने *सीनियर अधिवक्ता श्री एचएन सिंह* बहस कर रहे हैं जिन्हें विकास विकल द्वारा हायर किया गया है अब इस याचिका पर अंतिम एवम् निर्णायक बहस 21 अगस्त को निर्धारित समय पर दोपहर 2 बजे होगी।

8 अगस्त की सुनवाई में काफी कुछ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रहा ।

बताते चलें विकास विकास मेरठ एवं अमित शेखर भारद्वाज जनपद मुजफ्फरनगर से है ।
दोनों ने पूर्व में 68500 शिक्षक भर्ती में गलत आवंटन की लड़ाई लड़कर 4000 शिक्षकों को अपने गृह जनपद पहुंचाया था अब यह दोनो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में शिक्षकों को गृह जनपद पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
विकास विकल का कहना है कि वह अपने साथ न्यायालय की शरण में गए साथियों को शीतकालीन अवकाश से पहले ऐच्छिक जनपद पहुंचाने में सफल होंगे ।