लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर अब विशेष खंडपीठ सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायमूर्ति प्रशासनिक आदेश जारी कर विशेष खंडपीठ नामित करेंगे। एक पक्ष के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य न्यायमूर्ति ने विशेष खंडपीठ नामित करने का मौखिक आदेश दिया है।
इससे पहले यह मामला सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ के सामने पेश हुआ। बता दें कि खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों समेत अन्य ने मामले में एकल पीठ के बीते 13 मार्च के फैसले को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीलें दायर कर चुनौती दी है। संवाद
इससे पहले यह मामला सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ के सामने पेश हुआ। बता दें कि खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों समेत अन्य ने मामले में एकल पीठ के बीते 13 मार्च के फैसले को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीलें दायर कर चुनौती दी है। संवाद