बिहार में शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने से हाई कोर्ट का इन्कार


पटना: पटना हाई कोर्ट ने 34 हजार 500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इन्कार कर दिया। इस संबंध में कोर्ट ने दायर याचिका को भी निरस्त कर दिया। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नंद किशोर ओझा की याचिका पर सुनवाई की।



यह मामला आठ अक्टूबर, 1991 को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा 25 25 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए

विज्ञापन प्रकाशित करने से संबंधित है, जहां प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) एवं मुख्य परीक्षा के बाद बीपीएससी ने 19, 272 सफल अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नामों की अनुशंसा की। इनमें 17,281 अप्रशिक्षित अभ्यर्थी थे। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के होते हुए अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को क्यों लिया गया।