एनसीटीई के पत्र पर हाईकोर्ट का सरकार को निर्णय लेने का आदेश,बीएड को सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से बाहर करने की मांग


इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की शैक्षिक योग्यता के लिए बीएड के सम्बंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के चार सितम्बर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है।



उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटीई ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू व 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।


याचियों की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी की दलील थी कि 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटीई ने सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था, उक्त अधिसूचना के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में सम्बंधित नियमों में बदलाव करते हुए बीएड को शामिल कर लिया गया जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय गया।