प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा महेंद्र देव व डीआइओए सबांदा विजय पाल सिंह को छह मार्च तक आदेश का पालन करने अथवा हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने कमल नारायण चतुर्वेदी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
याची की तरफ से अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की। कहा कि हाई कोर्ट ने याचिका आंशिक रूप से मंजूर करते हुए याची को छह सप्ताह में ज्वाइन कराने तथा जितने दिन काम नहीं किया उतने दिन के आधे वेतन के भुगतान का आदेश दिया था। पालन नहीं करने पर दाखिल अवमानना नोटिस के बाद डीआइओएस ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि 16 मार्च 2022 को याची को ज्वाइन करा लिया गया है। साथ ही 17 मार्च से 31 मार्च 2022 तक के बकाया वेतन का आधा 18,811 रुपये के भुगतान के लिए उच्च अधिकारियों सै पत्राचार किया गया है। बजट आते ही भुगतान कर दिया जाएगा।