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04 August 2024

कार्यवाहक प्रधानाचार्य का वेतन संबंधी प्रत्यावेदन दो माह में निस्तारित करें : हाईकोर्ट



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के अरौल स्थित विद्या भवन इंटर कॉलेज में कार्यवाहक को प्रधानाचार्य का वेतन देने की मांग वाले प्रत्यावेदन को दो माह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक निर्णय की सूचना याची को

भी दें। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने ममता सिंह की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल को सुनकर दिया है।


इनका कहना था कि नियमानुसार याची कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य करते समय उस पद का वेतन पाने की हकदार है। प्रत्यावेदन निरीक्षक को दिया है, लेकिन निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

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