31 May 2025

आदेश : नीट पीजी एक ही पाली में कराई जाएगी

नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 एक पाली में कराने का आदेश दिया।



जस्टिस विक्रमनाथ, संजय कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने एनबीई के अधिकारियों को एक पाली में यह परीक्षा आयोजित कराने के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किन्हीं दो प्रश्नपत्रों को कभी भी समान कठिनाई या सरलता वाला नहीं कहा जा सकता। पीठ ने एनबीई द्वारा नीट पीजी-2025 दो पालियों में कराने के लिए जारी अधिसूचना रद्द करते हुए यह आदेश दिया।


‘प्रतिभागियों को समान अवसर नहीं मिलेगा’: पीठ ने एनबीई की उन दलीलों को ठुकरा दिया, जिनमें कहा गया था कि एक पाली में परीक्षा कराने की तैयारी के लिए अब समय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नीट-पीजी दो पालियों में आयोजित करने से न सिर्फ मनमानी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रतिभागियों को समान अवसर भी नहीं मिलेगा।