उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सम्मानित अध्यापकों को मात्र 2 पदोन्नति के पद हैं✍🏻
1- प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय
2- प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय
यदि आपको विभाग द्वारा प्रथम पदोन्नति का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तो इसके सापेक्ष 10 वर्ष की संतोषजनक अविरल सेवा पूर्ण करने के उपरान्त चयन वेतनमान देय है।
चयन वेतनमान में अगले 12 वर्ष की संतोषजनक अविरल सेवा करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान (पात्र अध्यापकों की संख्या के 20% तक) देय है✍🏻
यदि कोई अध्यापक विभाग द्वारा पदोन्नत किए जाने के उपरान्त पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उक्त चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान के पात्र नहीं हैं।
✍️सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान नहीं मिलता. प्रोन्नत वेतनमान पाने के लिए, शिक्षकों को तय शर्तों को पूरा करना होता है.
प्रोन्नत वेतनमान पाने के लिए शर्तें:
सामान्य वेतनमान में 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करनी होती है.
चयन वेतनमान में 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करनी होती है.
पात्र शिक्षकों में से केवल 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान मिलता है.
चयन प्रोन्नत वेतनमान के बारे में:
बेसिक से एलटी कैडर में समयोजित शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलता है.
जिन वरिष्ठ शिक्षकों का वेतन जूनियर के मुकाबले कम हो गया है, उन्हें एक समान स्तर पर लाया जाता है.
इस विसंगति का हल निकालने का अधिकार सरकार ने शिक्षा निदेशक को दे दिया है.