यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है इसलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर फॉलो होगा ।। अतः केवल याची लाभ मिलेगा।।💯
यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है इसलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर फॉलो होगा ।। अतः केवल याची लाभ मिलेगा।।💯