बरेली, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अभिभावकों और बच्चों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने आरटीई के नियमों में बदलाव करते हुए दूसरे वार्ड के विद्यालयों में भी प्रवेश प्रक्रिया की अनुमति दी है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो बेहतर विद्यालय का विकल्प अपने वार्ड में न होने के कारण लंबे समय से परेशान थे। प्ले कक्षा से आरटीई के तहत बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में होगा।
बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक अभी तक आरटीई के तहत केवल उसी वार्ड के स्कूल में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन नियमों के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए जाते थे। विद्यालय भी इन्हें स्वीकार नहीं करते थे, जिस कारण कई बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते थे।
नए नियमों से जिले के विभिन्न विद्यालयों में नामांकन की संभावनाएं बढ़ेंगी और अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकेंगे। बदलाव के तहत बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार अब बच्चों का प्रवेश प्ले कक्षा से ही किया जाएगा।

