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27 November 2025

नो वर्क-नो पे के सिद्धांत पर वेतन रोकने का आदेश रद्द


प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के एक ड्राइवर की बर्खास्तगी के दौरान नो वर्क नो पे के सिद्धांत के तहत वेतन भुगतान पर रोकने के एसपी मैनपुरी के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने कहा हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द कर बहाली आदेश से याची को सेवा जनित सभी परिलाभ का हकदार माना था और विभाग को नए सिरे से कार्यवाही की छूट दी थी। कार्यवाही न कर वेतन रोकने का रवैया सराहनीय नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने पुलिस विभाग को दो माह में आदेश करने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता रमेश तिवारी का कहना था विभाग ने गलत बर्खास्तगी आदेश से याची को काम करने से रोका।

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