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27 November 2025

पुरानी पेंशन के शासन के आदेश पर जवाब मांगा



प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व के विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए जारी शासनादेश को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने दिया है। विभिन्न जिलों में कार्यरत एलोपैथिक फार्मासिस्ट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के विकल्प की व्यवस्था के लिए 28 जून 2024 के शासनादेश पैरा दो को चुनौती दी है। अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला का कहना था कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए एक विकल्प दिया जाए।

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