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21 November 2025

दो जगह से फार्म भरने वालों को एक साल की सजा, लगेगा जुर्माना, वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया

चंदौली। निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के तहत दो जगह से फार्म भरने वालों को एक साल की सजा हो सकती है। वहीं जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई बार मतदाता अनजाने में या जानकारी के अभाव में दो अलग-अलग स्थानों से गणना प्रपत्र भर देते हैं, जो कानूनन दंडनीय है।


उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक ही व्यक्ति द्वारा दो स्थानों से गणना प्रपत्र भरने पर एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे केवल उसी स्थान से प्रपत्र भरें जहाँ वे वास्तविक रूप से निवास करते हैं।

प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से किसी अन्य जिले या राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, तब भी उसे केवल एक स्थान से ही प्रपत्र जमा करना चाहिए। निर्वाचन आयोग के उन्नत सॉफ़्टवेयर और डिजिटल सिस्टम के माध्यम से दो जगह से फॉर्म भरे जाने की जानकारी आसानी से पकड़ी जा सकती है। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे सत्य और सटीक जानकारी ही दें तथा किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का पालन करें

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