16 January 2026

रोस्टर के आधार पर आरक्षण निर्धारित कर मांगी शिक्षक पदों की रिक्तियां


 

प्रयागराज :

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय ने जो रिक्तियां जनपद से मंगाई हैं, उसमें से कुछ जिलों से मिली रिक्तियों में आरक्षण की गणना रोस्टर के हिसाब से नहीं की गई है। जबकि 2019 के शासनादेश में रोस्टर व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसके बावजूद कई जनपदों की रिक्तियों में आरक्षण का निर्धारण पुरानी व्यवस्था अनुसार किए जाने पर पदों की संख्या घट-बढ़ गई है।



ऐसे में रोस्टर के आधार पर आरक्षण निर्धारित कर नई रिक्तियों का पुनः परीक्षण नए शासनादेश के क्रम में इंटरलूपस का भी आरक्षण निर्धारित कर रिक्तियां उपलब्ध कराने निर्देश प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को दिए गए हैं।


माध्यमिक शिक्षा निदेशक और उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक-2) डॉ. ब्रजेश मिश्रा ने कहा है कि 16 एवं 17 जनवरी को शिक्षा निदेशालय में बुलाए गए प्रदेश भर के डीआईओएस पदों में परीक्षण 13 अगस्त 2019 के शासनादेश के अनुसार रोस्टर प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। इसमें मिली त्रुटियों को ठीक करके नवीन सूचना 16 एवं 17 जनवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं या किसी क्लास-2 अधिकारी और पटल सहायक को निदेशालय भेजकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल लाइव होने पर पदों का विवरण फीड किया जाएगा। इस चयन प्रक्रिया में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता (पीजीटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), कंप्यूटर अनुदेशक, लिपिक समेत 23,213 पदों का अधियाचन मिल चुका है।