16 January 2026

एसआईआर में हटे नाम प्रकाशित करें: कोर्ट

 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनका नाम प्रकाशित किया जाए ताकि प्रभावित मतदाता आपत्ति दर्ज करा सकें।



मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से यह भी कहा कि वह नाम हटाए जाने के खिलाफ आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा को, वरीयता से दो सप्ताह के लिए, बढ़ाने पर विचार करे। आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि समय-सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। पीठ केरल में अपनाई गई एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।


वेबसाइट पर अपलोड करें सूची: पीठ ने कहा कि यदि प्रारूप मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों के नाम पहले से प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, तो उन्हें ग्राम पंचायत कार्यालयों या सार्वजनिक कार्यालय में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूची आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए।