यूपी में “सरप्लस शिक्षकों” की सूची सही तरीके से दोबारा तैयार की जाए।
पहले DM सभी सूचियों की जांच करेंगे।
शिक्षकों की आपत्तियां 20 जून 2026 तक सुनी जाएंगी।
सरप्लस शिक्षक तय करने में “First In First Out” नियम लागू होगा।
अभी किसी शिक्षक का ट्रांसफर/रीडिप्लॉयमेंट नहीं होगा।
जिन शिक्षकों पर स्टे है, उनके स्थान पर वैकल्पिक नाम रखा जाएगा।
गैर-शिक्षण कार्यों में लगे शिक्षकों की अलग सूची भी मांगी गई है।
अगली सुनवाई 3 जुलाई 2026 को होगी।
पुराना अंतरिम आदेश अगली तारी
ख तक जारी रहेगा।

