09 July 2026

शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थानुसार योजना से आच्छादित समस्त विद्यालयों में "माँ" समूह के गठन की व्यवस्था का जनपद स्तर पर अनुश्रवण कर लिया जाये।

 

शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थानुसार योजना से आच्छादित समस्त विद्यालयों में "माँ" समूह के गठन की व्यवस्था का जनपद स्तर पर अनुश्रवण कर लिया जाये। 


* योजना के कुशल संचालन हेतु "माँ" अभियान के अन्तर्गत चयनित 06 महिला-अभिभावकों का नाम विद्यालय में अंकित किया जाये। चयनित प्रत्येक महिला को सप्ताह में एक दिवस भोजन की गुणवत्ता को देखने, चखने एवं आवश्यक सुझाव हेतु निर्धारित कर दिया जाये। इसी प्रकार चयनित 06 महिलायें क्रमानुसार नियत दिवस पर विद्यालय में उपस्थित होकर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में अपनी सामाजिक सहभागिता प्रदान करेंगी। इस कार्य हेतु उन्हें कोई मानदेय आदि देय नहीं होगा।


* निर्धारित दिवस पर चयनित महिला-अभिभावक द्वारा विद्यालय में उपस्थित होकर मध्यान्ह भोजन पकाये जाने तथा परोसे जाने की प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जायेगा। विद्यालय पर व्यवस्थित रोस्टर रजिस्टर पर अपनी टिप्पणी एवं सुझाव अवश्यक अंकित कर हस्ताक्षर भी किया जायेगा।


* पी०एम० पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजना से लाभान्वित ऐसे विद्यालय जिनमें स्वयं तवी संस्थाओं द्वारा भोजन का वितरण किया जाता है, उन विद्यालयों में भी "माँ" अभियान के अन्तर्गत चयनित 06 महिला अभिभावक स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा।