प्रयागराज, प्रदेश में शिक्षा के प्रसार तथा वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से यूपी बोर्ड ने अपने मान्यता संबंधी नियमों में व्यापक संशोधन किया है। सचिव भगवती सिंह ने बताया कि पूर्व में केवल पंजीकृत समिति/ट्रस्ट या ‘नॉट फॉर प्रॉफिट’ कंपनियों को ही मान्यता का अधिकार था जिसे अब विस्तारित करते हुए सांविधिक निकाय, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्थानीय निकायों को भी मान्यता के लिए पात्र माना गया है।
अब ओएनजीसी, भेज, गेल, एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियों के अलावा भारतीय डाक विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नगर निगम, नगर पालिका आदि भी स्कूल खोल सकेंगे। मान्यता आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल अब पूरे वर्ष खुला रहेगा। ₹20 हजार के विलम्ब शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। विद्यालयों को 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी मान्यता मिल सकेगी।

