02 September 2026

हाई कोर्ट ने हरदोई के बीएसए का निलंबन आदेश किया रद्द

हाई कोर्ट ने हरदोई के बीएसए डॉ. अजीत सिंह का निलंबन आदेश किया रद्द

लखनऊ:
हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. अजीत सिंह के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को यह छूट दी है कि वे बीएसए का चार सप्ताह के भीतर किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मंगलवार को यह फैसला डॉ. अजीत सिंह की याचिका पर सुनाया। याची ने 2 जुलाई 2026 के निलंबन आदेश और इसके परिणामी आदेशों को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें निलंबित करके बेसिक शिक्षा निदेशक, यूपी, लखनऊ के दफ्तर से अटैच कर दिया गया था।

याची का कहना था कि निलंबन संबंधी पूरी कार्रवाई हरदोई के जिलाधिकारी द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर की गई थी, जो कानून की मंशा के खिलाफ थी। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और चर्चा के मद्देनज़र, याची के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्रवाइयां बदले की भावना से की गई थीं। ऐसे में समिति की 20 जून 2026 की रिपोर्ट समेत परिणामी कार्रवाई रद्द किए जाने योग्य है, और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।