हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के बाद गलत वेतन निर्धारण का हवाला देकर न तो वेतन घटाया जा सकता है और न ही पेंशन या ग्रेच्युटी से किसी प्रकार की वसूली की जा सकती है। कोर्ट ने पीएसी के एक सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल की याचिका को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा की गई 6,74,404 रुपये की कटौती को रद्द कर दिया और यह राशि 8 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ आठ सप्ताह में वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने सूरज सिंह की याचिका पर दिया।
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