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02 November 2026

जनगणना ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, मूल सेवा और प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा कोई असर, जानें क्या कहती है धारा 15A

जनगणना ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, मूल सेवा और प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा कोई असर, जानें क्या कहती है धारा 15A

Census Act 1948 Section 15A: जनगणना कार्य में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों के सेवा हितों को कानून का संरक्षण प्राप्त है। जनगणना ड्यूटी के कारण किसी कर्मचारी की मूल सेवा, पदोन्नति या अन्य सेवा संबंधी उन्नति प्रभावित नहीं की जा सकती।

नई दिल्ली। जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच जनगणना कार्य में लगाए जा रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान सामने आया है। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15A में जनगणना कर्मचारियों के सेवा हितों की सुरक्षा का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार जनगणना ड्यूटी करने के कारण किसी भी कर्मचारी को उसकी मूल सेवा में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

क्या कहती है जनगणना अधिनियम की धारा 15A?


जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15A का शीर्षक है – Protection of service interests of members of census staff अर्थात जनगणना कर्मचारियों के सेवा हितों का संरक्षण।

इस प्रावधान के अनुसार:

  • जनगणना ड्यूटी पर लगाए जाने के कारण किसी कर्मचारी की सेवा में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

  • जनगणना कार्य में बिताई गई अवधि को उसके मूल नियोक्ता (Lending Employer) के अधीन की गई ड्यूटी माना जाएगा।

  • जनगणना अधिनियम के तहत किए गए कार्य का कर्मचारी की मूल सेवा में मिलने वाले प्रमोशन या अन्य सेवा संबंधी उन्नति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रावधान?

जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अन्य सरकारी कार्मिक लगाए जाते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी नियमित विभागीय जिम्मेदारियों के साथ जनगणना संबंधी कार्य भी करना पड़ता है।

धारा 15A यह सुनिश्चित करती है कि जनगणना कार्य में लगाए जाने के कारण कर्मचारियों की मूल सेवा प्रभावित न हो। विशेष रूप से पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी लाभों के मामले में यह प्रावधान महत्वपूर्ण है।

क्या जनगणना ड्यूटी का समय मूल विभाग की सेवा माना जाएगा?

जी हां। धारा 15A में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना ड्यूटी में बिताई गई अवधि को कर्मचारी के मूल नियोक्ता के अधीन ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जनगणना कार्य के कारण कर्मचारी की नियमित सेवा में कोई नुकसान न हो।

कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

जनगणना अधिनियम की धारा 15A जनगणना कर्मचारियों के सेवा हितों को कानूनी संरक्षण देती है। इसलिए जनगणना कार्य में लगाए गए कर्मचारियों के मूल सेवा अधिकारों, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी उन्नति पर केवल जनगणना ड्यूटी करने के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

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