लखनऊ | 4 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए जीपीएफ (GPF) एवं सीपीएफ (CPF) को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026) के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), अंशदायी भविष्य निधि (CPF) और उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा निधि पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत निर्धारित की है।
ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं
वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, इन भविष्य निधियों में कर्मचारियों की जमा धनराशि पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। पिछली तिमाही की तुलना में ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इसे पूर्ववत 7.1 प्रतिशत बनाए रखा है।
1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी दर
निर्धारित ब्याज दर वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए प्रभावी होगी। इस अवधि में कर्मचारियों के GPF और CPF खातों में जमा कुल धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज की गणना की जाएगी।
इन निधियों पर मिलेगा 7.1% ब्याज
* सामान्य भविष्य निधि (GPF)
* अंशदायी भविष्य निधि (CPF)
* उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा निधि
शासनादेश में राज्यपाल की स्वीकृति के बाद संबंधित नियमों के तहत ब्याज दर निर्धारित की गई है।
इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के भविष्य निधि खातों में जमा रकम पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा।
