प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के अन्तर्गत अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण हेतु ग्राम पंचायत निधि के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से वरीयता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।


प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के अन्तर्गत अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण हेतु ग्राम पंचायत निधि के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से वरीयता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।


समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, कृपया विशेष रूप से ध्यान दें कि -
                 सचिव, भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय एवं सचिव, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित अत्यन्त महत्वपूर्ण अर्द्ध0शासकीय पत्र संख्या-एफ.27-7/2021-आई.एस.-9 दिनांक 16 सितम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की निधियों से ग्राम पंचायत में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में वरीयता के आधार पर निम्न अवस्थापना सुविधाओं को विकसित/जीर्णोद्धार/रख-रखाव के निर्देश दिये गये हैं:-
1. विद्यालय भवन का रख-रखाव।
2. स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, नल जल आपूति, हैण्डवॉंशिंग यूनिट।
3. बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय एवं मूत्रालय।
4. सेनिटरी पेड वैडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर।
5. दिव्यांग सुलभ शौचालय एवं विद्यालय परिसर में रैम्प एवं रेलिंग का निर्माण।
6. रसोईघर एवं मिड-डे-मील शेड, किचन वाटिका।
7. क्रियाशील विद्युत संयोजन।
8. कक्षा-कक्ष एवं शौचालय/मूत्रालय का सम्पूर्ण टाइलीकरण।
9. विद्यालय के खिड़की/दरवाजों की जीर्णोद्धार, मुख्य गेट के साथ बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।
10. खेल के मैदान का विकास एवं रख-रखाव।
11. विद्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण।

            अतः संलग्न पत्र के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त उक्त अर्धशासकीय पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2021 में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में वरीयता के आधार पर विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन एवं गतिमान कार्यों को अपने जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में मार्च, 2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा