शिक्षक को वेतन देने के मामले में एकल जज के आदेश पर रोक


प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की स्पेशल अपील बेंच ने बलिया के एक विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक को विद्यालय के अनुदानित होने की तिथि से वेतन देने के एकल जब के आदेश पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील को स्वीकार कर लिया है तथा अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ कर दिया यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा जस्टिस जे जे मुनौर की








खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल विशेष अपील को स्वीकार करते हुए पारित किया।।



मामले के अनुसार एकल जज ने याची शिक्षक संतोष कुमार सिंह के पक्ष में आदेश देते हुए निदेशक बेसिक शिक्षा के 15 सितंबर 2009 के आदेश को रद्द कर दिया था। निदेशक ने आदेश पारित कर याची की नियुक्ति को अवैध माना था तथा उनके वेतन भुगतान के लिए इन्कार कर दिया था। ब्यूरो