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08 December 2022

बगैर टीईटी के शिक्षकों को वेतन संबंधी आदेश पर कोर्ट की रोक, जानिए क्या है मामला




प्रयागराज :

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों की बगैर टीईटी की गई नियुक्ति को प्रथमदृष्टया सही नहीं मानते हुए वेतन देने संबंधी एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रबंधक ने बिना टीईटी अर्हता वाले सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय में दो शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में की गई थी । एकल पीठ ने दोनों की नियुक्ति को सही मानते हुए नियुक्ति की तिथि अगस्त 2012 से 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया था।


यह भी कहा था कि भुगतान नहीं करने पर बकाया की वसूली 12.50 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाए। यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्रा एवं जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया।

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