अध्यापकों के शहरी मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी पर माननीय उच्च न्यायालय ने लगाई रोक।


अध्यापकों के शहरी मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी पर माननीय उच्च न्यायालय ने लगाई रोक।

वित्त एवं लेखाधिकारी भदोही द्वारा दिनांक 26/09/2022 को एक आदेश जारी कर 18 जुलाई 2018 से जनवरी 2023 तक हुए शहरी मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी का आदेश दिया था।ज्ञात हो कि शासन द्वारा 18 जुलाई 2018 को एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमे भदोही को c ग्रेड सिटी से हटा कर अवर्गीकृत श्रेणी में रख दिया।जिससे मुख्यालय से 8 किलोमीटर के एरिया को छोड़कर शेष भागों में स्थित विद्यालयों के शहरी मकान किराया भत्ते का भुगतान रोक दिया गया।जिससे भदोही जिले के शहरी क्षेत्रों भदोही , गोपीगंज खमरिया, सुरियांवा, घोसियां, नईबाजार में स्थित विद्यालयों सहित इन क्षेत्रों की परिधि में आने वाले विद्यालयों का शहरी hra बंद हो गया।परंतु इन क्षेत्रों के अध्यापकों को जनवरी 2023 तक शहरी मकान किराया भत्ता मिलता रहा।ऑडिट आपत्ति के बाद वित्त एवं लेखाधिकारी भदोही ने 22/06/2022को सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उपरोक्त का हवाला देते हुए जुलाई 2018 से जनवरी 2023 तक हुए अतिरिक्त भुगतान को अध्यापकों के वेतन से रिकवरी का आदेश जारी किया गया।
प्रभावित अध्यापकों में से याची अशोक सिंह सहित 162 अध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 18जुलाई 2018 के शासनादेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 9128/2023 योजित कर रिकवरी रोकने व 18जुलाई 2018 के पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग की।याची गण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरूण कुमार गुप्त व अधिवक्ता राजेश कुमार पाल के तर्कों वी सरकारी वकीलों के दलीलों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचीगण(162अध्यापकों)से रिकवरी न करने और सरकार ,बीएसए भदोही और वित्त एवं लेखाधिकारी भदोही से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है।