लखनऊ। बेसिक विद्यालय के शिक्षकों के निलंबन के बाद बहाल होने पर अब विद्यालय का आवंटन पोर्टल के माध्यम से होगा। इसमें बीएसए की भूमिका समाप्त कर दी गई है। खास यह कि अगर शिक्षक दोषमुक्त होते हैं तो उन्हें उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी, जिसमें वह निलंबन के समय तैनात थे।
पूर्व की व्यवस्था के अनुसार किसी मामले में शिक्षक का निलंबन होता था तो उन्हें किसी अधिकारी के यहां अटैच कर जांच कराई जाती थी। जांच पूरी होने के बाद उनकी बहाली बीएसए के माध्यम से की जाती थी। इसमें काफी शिकायतें मिलती थीं। इसे देखते हुए अब शासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके अनुसार यदि शिक्षक पर दंड लगाते हुए बहाल किए जाने की स्थिति में उसी विकास खंड के विद्यालय में आरटीई के मानक के अनुसार रैंडम तैनाती दी जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि यदि शिक्षक पर कोई अन्य दंड लगाया जाता है तो उन्हें जिले के शून्य शिक्षक वाले विद्यालय में या एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। निलंबन से बहाली के बाद बीएसए संबंधित शिक्षक का आदेश पोर्टल पर अपलोड करेंगे। शिक्षक के कार्यभार संभालने के बाद मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट किया जाएगा।