69 हजार शिक्षक भर्ती की महिला अभ्यर्थी दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ही स्थानांतरण योग्य हुई और परिषद द्वारा निर्धारित पोर्टल के माध्यम से निर्धारित भारांक और सत्यापन के बाद ही उनका स्थानांतरण हुआ।
कोर्ट एवं शासन द्वारा किसी तरह की रोक का कोई आदेश भी नहीं हुआ लेकिन परिषद ने ही 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहेविशेष वाद की भविष्य की संभावनाओं पर आश्रित होकर महिला अभ्यर्थियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी और उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है