सचिव कार्यालय के बाहर 69000 बैच की शिक्षिकाएं ट्रांसफर के लिये धरना देती हुई


69 हजार शिक्षक भर्ती की महिला अभ्यर्थी दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ही स्थानांतरण योग्य हुई और परिषद द्वारा निर्धारित पोर्टल के माध्यम से निर्धारित भारांक और सत्यापन के बाद ही उनका स्थानांतरण हुआ।


कोर्ट एवं शासन द्वारा किसी तरह की रोक का कोई आदेश भी नहीं हुआ लेकिन परिषद ने ही 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहेविशेष वाद की भविष्य की संभावनाओं पर आश्रित होकर महिला अभ्यर्थियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी और उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है 

इन्हीं सब कारणों से आज  सचिव कार्यालय के बाहर 69000 बैच की शिक्षिकाएं ट्रांसफर के लिये धरना दें रहीं हैं. उनकी मांग है कि उन्हें भी  सामान्य  अंतर्जनपदीय तबादला प्रक्रिया के अंतर्गत  जल्द से जल्द कार्य मुक्त किया जाए.