लखनऊ : बेसिक शिक्षकों को निरस्त भर्ती के शुल्क वापसी के लिए छात्रों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने अपने आदेश में कहा है कि छात्र संबंधित डायट में अपना शुल्क वापस ले सकते हैं। शुल्क वापसी के लिए अभ्यर्थी को बैंक चालान और भरे आवेदन पत्र की फोटो कॉपी साथ में लगानी होगी। साथ ही अपना खाता नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थियों के ₹290 करोड़ सरकारी खजाने में भर्ती के लिए सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 500, एससी एसटी के लिए ₹200
शुल्क था। विभागीय सूत्रों के अनुसार ही अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क का करीब ₹290 करोड़ सरकारी खजाने में जमा है।
पहले भी हुए आदेश फीस वापसी के लिए कई अभ्यर्थी कोर्ट गए। इसके बाद 2018 में परिषद ने फीस वापसी के आदेश जारी किए थे लेकिन आज तक फीस वापस नहीं हुई। हाल ही में कोर्ट ने फिर फीस वापसी के आदेश दिए है। जल्द ही इसकी सुनवाई के लिए तारीख लगी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब भी आशंका है कि फीस वापस होगी या नहीं? वे ये भी मान रहे हैं कि कोर्ट में तारीख लगी है, ऐसे में ये उससे बचाव के लिए पेशबंदी भी हो सकती है।
यह है मामला
बेसिक शिक्षकों के 72,825 पदों के लिए 2012 में सपा सरकार में विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए जिलेवार आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने कई जिलों में आवेदन किया था। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, जिन्होंने 40-45 जिलों में आवेदन किया था। विज्ञापन में त्रुटि होने के कारण ये भर्ती निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया लेकिन पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से ली गई फीस आज तक वापस नही