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28 September 2023

69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में सुनवाई 11 को



लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में याची सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तिथि नियत की है। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि मामले में रिट कोर्ट के आदेश का अक्षरश पालन नहीं होता है तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कोर्ट के समक्ष पुन हाजिर होना होगा।


यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने सुरंगमा शुक्ला की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि भर्ती परीक्षा के शैक्षिक परिभाषा के एक प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया था।



इस आदेश के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी लेकिन 9 नवंबर 2022 को अपील खारिज हो गई।

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