लखनऊ। प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर 22 नवंबर तक ब्योरा पेश करने के लिए और समय मिल गया है। इससे पहले मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। मगर सरकार पेश नहीं कर सकी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने कहा कि अगर 22 नवंबर तक रिट कोर्ट के आदेश का पालन न हुआ या सरकारी वकील, अपील में पारित होने वाला आदेश प्रस्तुत न कर पाए तो ये अधिकारी उस दिन भी पेश होंगे। इन पर अवमानना का आरोप भी तय किया जा सकता है। यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया।
01 November 2023
रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अफसरों पर तय होंगे आरोप
लखनऊ। प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर 22 नवंबर तक ब्योरा पेश करने के लिए और समय मिल गया है। इससे पहले मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। मगर सरकार पेश नहीं कर सकी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने कहा कि अगर 22 नवंबर तक रिट कोर्ट के आदेश का पालन न हुआ या सरकारी वकील, अपील में पारित होने वाला आदेश प्रस्तुत न कर पाए तो ये अधिकारी उस दिन भी पेश होंगे। इन पर अवमानना का आरोप भी तय किया जा सकता है। यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया।