69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामतले में हाईकोर्ट का सख्त रुख

 

लखनऊ, 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में याची सुरंगमा शुक्ला को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार की ओर से रिट कोर्ट के आदेश पर अपीलीय अदालत का आदेश अनुपालन शपथ पत्र नहीं दाखिल होता तो कोर्ट सम्बंधित अफसरों पर अवमानना के आरोप तय करेगी। न्यायालय ने अगली सुनवाई 22 नवम्बर को तय की है।



 कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कोर्ट के समक्ष पुनः हाजिर होने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश चौहान की एकल पीठ ने सुरंगमा शुक्ला की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि भर्ती परीक्षा के शैक्षिक परिभाषा के एक प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया था। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी जो 9 नवंबर-22 को खारिज हो गई। पर रिट कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है।