11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति में बीएड मान्य नहीं
पटना
बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट
मेझटका लगा है. प्राथमिक विद्यालयों
में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं
बन पायेंगे. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट
में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों
के तरफ से दायर याचिका पर
सुनवाई में जस्टिस अनिरद्ध बोस ने
कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद
से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास
अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पायेंगे.
बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की
ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक
नियुक्ति के परिणाम पर गेक लगाने
वाली याचिका दाखिल की थी. इसमें
कहा गया है कि बीपीएससी ने सुप्रीम
कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद
भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री
धारकों के साथ अन्याय किया है.
बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों भी
प्राथमिक विद्यालय में सुप्रीम की
मांग कर रहे थे. लेकिन, कोर्ट
से साफ मना कर दिया है. इससे
राज्य के 3.90 लाख बीएड पास
अभ्यर्थियों को झटका लगा है, बिहार
सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया
कि डीएलएड के अभ्यर्थियों से सारी
सीटें भर ली हैं. इसलिए बीएड पास
अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है.