सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को एक स्कूली शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के संबंध में तुरंत फैसला करने का निर्देश दिया। शिक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने अपने छात्रों को होमवर्क पूरा नहीं करने वाले एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने को कहा था। कोर्ट को सूचित किया गया कि शिक्षिका तृप्ति त्यागी के खिलाफ धारा 295ए के साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून 2015 की धारा 75 के तहत आरोप लगाया गया है। धारा 75 जानबूझकर किए जाने वाले और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जिसका मकसद किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।