लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए आपके विभाग में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों की तैनाती पीठासीन / मतदान अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी नहोदय, कुशीनगर द्वारा की गयी है। मतदान कार्य सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारियों की निर्वाचन प्रक्रिया एवं ई०वी०एम० की सैद्वार्तिक एवं व्यवहारिक सम्यक जानकारी हेतु दिनांक 20.05.2024 से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, किन्तु आपके विभाग के संलग्न सूची के अनुसार 36 अधिकारी / कर्मचारी, जिनकी तैनाती निर्वाचन में पीठासीन / मतदान अधिकारी के रूप में की गयी है, प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित नहीं हुये है। संबंधित कार्मिकों का यह आचरण उनकी निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं घोर अनुशासनहीनता को दर्शाता है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं का उल्लधन है।
निर्वाचन के कार्यों में लापरवाही पर 36 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के उल्लंधन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये इनके विरूद्ध निलंबन/अनुशासनिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें। संलग्नकः यथोपरि।