प्रशिक्षण छोड़ने पर प्रधान शिक्षिका को किया सस्पेंड, प्रशिक्षण में बाधक बनने व अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप



अमृत विचार। मतदान कार्मिक प्रशिक्षण बीच में छोड़कर जाना प्रधान शिक्षिका पर भारी पड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम गौरांग राठी के पत्र के आधार पर बीएसए संगीता सिंह ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के लिए उन्हें बीईओ कार्यालय मियागंज कार्यालय से संबद्ध किया गया है। साथ ही बीईओ बांगरमऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित करते हुए निलंबित शिक्षिका को आरोप पत्र सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी है।

मियागंज ब्लाक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मवई ब्रम्हनान में कार्यरत प्रधान शिक्षिका अंजना एक मई को पूरनदास नगर स्थित एसवीएम इंटर कालेज में पीठासीन अधिकारी के तौर पर मतदान कार्मिक प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंची थीं। प्रशिक्षण शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही अगली पंक्ति में बैठी शिक्षिका

अपनी सीट से उठकर जाने लगीं। इस पर मौके पर प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी संभाल रहे मतदान कार्मिक सहायक प्रभारी अधिकारी जिला विकास अधिकारी संजय पांडेय व युवा कल्याण अधिकारी ने उन्हें प्रशिक्षण बीच में छोड़कर जाने से रोका, लेकिन उन्होंने अधिकारियों के निर्देशों को दरकिनार करते हुए प्रशिक्षण स्थल छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने पहले भी मतदान प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम द्वारा दो मई को जारी पत्र के आधार पर बीएसए ने लोकसभा निर्वाचन में शिथिलता, अनुशासन हीनता व उच्चाधिकारियों


के निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में प्रधान शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षिका पर दायित्व निर्वहन न करने, लोकमहत्व के निर्वाचन कार्य में रुचि न लेने, प्रशिक्षण प्राप्त न करने सहित व्यवधान डालने, स्वछंद कार्यशैली अपनाने, उच्चाधिकारियों के साथ अभद्र भाषाशैली प्रयोग करने, विभागीय कर्मचारी नियमावली 1973 व कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में निहित नियमों का उल्लंघन करने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सहित अन्य प्राविधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। बीएसए ने निलंबन अवधि के लिए प्रधान शिक्षिका को बीईओ मियागंज कार्यालय से संबद्ध करते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आदेश दिया है। साथ ही बीईओ बांगरमऊ को अनुमोदित करा प्रधान शिक्षिका को आरोप पत्र सौंपने के निर्देश जारी किए हैं।