प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में संभल की बीएसए अलका शर्मा को जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पूर्व में उन्हें अनुपस्थित हो कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। इसी कारण कोर्ट ने वारंट जारी कर तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया है।