परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण की काउंसिलिंग के बावजूद रिक्त 656 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर अफसरों की अनदेखी से बेरोजगार परेशान हैं। आवेदन के बाद तकरीबन नौ साल से नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों की कोई सुनने वाला नहीं है।
इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल 12 सितंबर को चयन प्रक्रिया को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं से रिक्त 656 पदों को कैसे भरेंगे के बाबत सवाल पूछा था। इस पर आज तक विभाग की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है।
प्राथमिक स्कूलों में 12460 शिक्षक भर्ती 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। 18 अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट ने 24 शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। शून्य जनपद का विवाद हाईकोर्ट की डबल बेंच से सुलझने के बाद 30 दिसंबर 2023 और सात जनवरी 2024 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। दूसरे चरण की काउंसिलिंग के बाद रिक्त रह गए 656 पदों पर भर्ती होनी बाकी है।
ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।