एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुर्ननिर्माण एवं नवनिर्माण आदि के लिए सांसद और विधायक अपनी निधि से अग्रिम राशि जारी कर सकेंगे। कैबिनेट ने इस साल अगस्त महीने में इससे संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब तक नियम यह था कि सरकार एडेड स्कूलों को विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुर्ननिर्माण और नवनिर्माण आदि पर होने वाले कुल खर्च का 75 प्रतिशत राशि प्रदान करती थी और शेष 25 प्रतिशत राशि विद्यालय को अपने पास से देना पड़ता था। शासन द्वारा उसके हिस्से की राशि जारी किए जाने की शर्त यह है कि पहले एडेड स्कूल प्रबन्धन संबंधित मद के लिए अपने हिस्से की 25 फीसदी राशि जारी करें।
12 जून 2023 को जारी शासनादेश के अनुसार विद्यालयों के हिस्से की 25 फीसदी राशि सांसद या विधायक निधि से भी लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के बावजूद दूसरी एक और समस्या सामने आ गई थी। सांसद या विधायक निधि का भुगतान काम पूरा होने के बाद ही जारी किया जाता है। ऐसे में शासन की ओर से आवंटित राशि के भुगतान में फिर से अड़चन आ गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस समस्या को देखते हुए सांसद या विधायक निधि की राशि को अग्रिम जारी कराने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा, जिसे कैबिनेट ने वाजिब मानते हुए सांसद और विधायक निधि से केवल स्कूलों के निर्माण के लिए अग्रिम राशि जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी थी।