आज श्रीमान् अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को देय वेतन व एरियर के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अपने हितों के लिए न्यायालय पहुँचने वाले शिक्षकों के लिए यह एक अच्छा आदेश है।
1. हमारी याचिका 10581/25 जिसमें सभी प्राथमिक विद्यालयों में नियमित हेडमास्टर पद की माँग की गई है व त्रिपुरारी दूबे व अन्य में पारित आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव जी ने आदेश के पैरा 5 में स्पष्ट कर दिया कि ऐसे सभी स्कूल जिसमें 150/100 नामांकन से कम छात्र है वहाँ पदोन्नति की प्रक्रिया (अर्थात् हेडमास्टर की नियुक्ति) होने तक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाये। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिस प्रकार हमारी याचिका में एकल शिक्षक विद्यालयों की बात रखने पर विभिन्न जनपदों के बीएसए ने समायोजन निरस्त करना शुरू कर दिया है उसी प्रकार अब प्रत्येक विद्यालय में नियमित हेडमास्टर के पद बने रहेंगे। नामांकन चाहे जो हो।
2. पदोन्नति के लिए हमारी याचिका 523/24 में हम जल्द ही अपने याचियों की टेट अनिवार्यता के साथ पदोन्नति की विनती मा० न्यायालय के समक्ष करेंगे। जिससे उक्त सभी हेडमास्टर PS/UPS व सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पद पर बड़ी संख्या में पदोन्नति हो सके।
3. यद्यपि सचिव साहब ने वर्तमान इंचार्ज प्रधानाध्यापक को वेतन/एरियर देने में थोड़ी-बहुत ख़ामी युक्त आदेश किया है, जिसकों हम अपनी याचिका के माध्यम से सुलझा लेंगे और वर्तमान में कार्यरत इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को वेतन/एरियर अवश्य मिलेगा।
यह हमारी याचिकाओं का ही जादू है, पहले एकल शिक्षक विद्यालयों के समायोजन निरस्त करने संबंधी आदेश जारी होने शुरू हुए और अब सभी स्कूलों में नियमित हेडमास्टर की नियुक्ति/पदोन्नति संबंधी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस दिवाली इन आरंभिक सफलताओं को सेलिब्रेट करें। साथ ही साथ कुर्सी की पेटियां बाँध लीजिए, वर्ष 2026 में बेसिक शिक्षा विभाग एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरने वाला है। जब तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के एक-एक सेक्शन को पूर्णता से लागू नहीं करवा लेंगे, तब तक चैन से न बैठेंगे न बैठने देंगे।
_____दुर्गेश प्रताप सिंह