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23 November 2025

किसी भी कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं, अवकाश हुए निरस्त, और अवकाश के दिन खुलेंगे स्कूल

 

मा० भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ERS (vol.II) दिनांक 27.10.2025 का सन्दर्भग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा 321 पिपराईच निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित दिशा-निर्देश के क्रम 04.12.2026 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाना है, इस सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नही है यदि किसी के द्वारा अवकाश लिया गया है तो तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। कल दिनांक 23.11.2025 दिन रविवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में लगाये गये सभी अधिकारी / कर्मचारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान कैम्प का आयेजन करेंगे एवं EFs Digitized कार्य पूर्ण करायेगें, इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही है। मानक के अनुरूप प्रगति नही पाये जाने पर प्रतिकूल प्रक्रिया अमल में लायी जायेगी।

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