भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित पहचान पत्र इस प्रकार से हैं
● केंद्र या राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी और पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
● दिनांक 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/ बैंको / डाकघर /एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/अभिलेख।
● सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
● पासपोर्ट।
● मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
● सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
● वन अधिकार प्रमाण पत्र।
● सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
● राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)।
● राज्य/ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
● सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
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