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25 April 2026

डीआईओएस को हटाया गया


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाराबंकी के सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज में एक शिक्षक की पुनः ज्वाइनिंग के मामले में गंभीर अनियमितताएं पाते हुए डीजी एसटीएफ को मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षक को अवैध रूप से दिए गए वेतन की वसूली के निर्देश भी दिए हैं। न्यायालय ने मामले में बाराबंकी के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), कॉलेज के प्रधानाचार्य और सम्बंधित शिक्षक की भूमिका पर संदेह जताते हुए जांच कराने के भी निर्देश दिए। 



इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी पाया कि डीआईओएस ने रिकॉर्ड में हेरफेर और भ्रामक जानकारी देने का प्रयास किया, जिसके चलते निष्पक्ष जांच के लिए उनके तत्काल तबादले के भी निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, अयोध्या मंडल के तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। न्यायालय ने मामले में अनुपालन रिपोर्ट तलब करते हुए, मामले की अगली सुनवाई 28 मई 2026 को निर्धारित की है।

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