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25 April 2026

पेटीएम बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ

नई दिल्ली, वि. सं.। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।



आरबीआई ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि यह फैसला कारोबार बंद होने के बाद तत्काल (24 अप्रैल से) प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ही, बैंक को बंद करने (वाइंडिंग अप) के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। आरबीआई ने आदेश में स्पष्ट किया कि बैंक के पास अपने ग्राहकों की पूरी जमा राशि लौटाने के लिए पर्याप्त धन (लिक्विडिटी) मौजूद है, इसलिए ग्राहकों के पैसे सुरक्षित हैं। इससे साफ है कि पेटीएम बैंक कोे ग्राहकों की पूरी धनराशि लौटनी होगी।

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