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25 April 2026

दूरस्थ शिक्षा से डिप्लोमा प्राप्त शिक्षकों को TET में राहत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम अनुमति


लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने उन शिक्षकों को, जिन्होंने निर्धारित अवधि तक सेवा में रहते हुए दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डिप्लोमा (D.El.Ed) प्राप्त किया है, आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दे दी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों ने तय समयसीमा तक अपनी सेवा पूरी करते हुए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जाना पूर्व में दिए गए न्यायिक निर्देशों के विपरीत है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार, परीक्षा नियामक प्राधिकरण और संबंधित शिक्षा संस्थाओं से जवाब भी मांगा है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि अंतिम निर्णय आने तक पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने दिया जाए।

मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जिसमें आगे की स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

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