15 July 2026

टीजीटी अंग्रेजी में गलत प्रश्नों पर जानकारी मांगी



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अंग्रेजी की भर्ती परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर के सवालों पर उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है। Xयह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में चार प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत थे। X37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए थे।