प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पदोन्नति का मामला एक बार फिर चर्चा में है। यूपीटीईटी पास परिषदीय शिक्षकों ने पदोन्नति की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है।
समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पंकज कुमार सिंह, अमरेन्द्र प्रताप शाही समेत अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर पदोन्नति की मांग की है। मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट में गुरुवार को होने की बात रिपोर्ट में कही गई है।
2015 से पदोन्नति पर लगा है ब्रेक
रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न जिलों में वरिष्ठता संबंधी विवाद के कारण वर्ष 2015 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रभावित रही है।
इस मामले से जुड़ी याचिकाओं में नरेश्वर राम एवं अन्य तथा सरला कुमारी की याचिकाओं का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित याचिकाओं का क्रमशः 11 मार्च 2024 और 24 सितंबर 2024 को निस्तारण हो चुका है।
पदोन्नति को लेकर पहले भी जारी हुए आदेश
रिपोर्ट में बताया गया है कि शासन की ओर से 29 दिसंबर 2022 को प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के आदेश दिए गए थे।
इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से 31 जनवरी 2023 और 19 फरवरी 2023 को भी आदेश जारी किए गए। वहीं, 4 जनवरी 2024 को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुरूप सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी किए जाने का उल्लेख है।
अब शिक्षकों की निगाहें हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। मामले में कोर्ट की ओर से क्या निर्देश दिए जाते हैं, यह सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।
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