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23 September 2026

अस्थायी सेवा को पेंशन पात्रता में जोड़ने का आदेश


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी की नियमित नियुक्ति से पहले की गई मौसमी, तदर्थ, कार्यभारित या अस्थायी सेवा को पेंशन की पात्रता तय करने के लिए सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा। हालांकि पेंशन की राशि की गणना केवल नियमित सेवा के आधार पर की जाएगी। कोर्ट ने सेवानिवृत्त संग्रह अमीन चंद्रपाल भाटी को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अनिश गुप्ता ने यह आदेश संग्रह अमीन की याचिका पर दिया।

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