प्रयागराज,टीजीटी भर्ती में टीईटी अनिवार्य किए जाने के बीच सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत दी है। शासन के विशेष सचिव डॉ. अशोक कुमार कनौजिया ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है कि टीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी के पास 30 जून 2027 तक संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का वैध प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा। चयन सूची में सम्मिलित होने अथवा चयनित घोषित होने के बावजूद नियुक्ति पाने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे टीईटी पास नहीं कर लेते।
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सरकार ने (प्रशिक्षित स्नातक) टीजीटी की अर्हता में टीईटी उत्तीर्ण करने की अर्हता पहली बार लागू करने का निर्णय लिया है। लिहाजा टीजीटी की आगामी भर्ती में अभ्यर्थियों को यह छूट दी जा रही है कि अभ्यर्थी के पास 30 जून तक टीईटी उत्तीर्ण करने का वैध प्रमाण-पत्र हो। नई भर्ती के विज्ञापन में इस शर्त को शामिल किया जाएगा। दरअसल नियमावली संशोधन के बाद टीईटी कराने में कम से कम तीन महीने लग जाएंगे और उसके बाद ही टीजीटी का विज्ञापन जारी होगा। वहीं सरकार विधानसभा चुनाव से पहले टीजीटी के 17740 पदों का विज्ञापन करना चाहती है। यही कारण है कि 30 जून 2027 तक टीईटी करने की छूट दी जा रही है।

